झारखंड: खुंटी में पत्थलगड़ी समर्थकों पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा

रांची:पत्थलगड़ी की आड़ में समानांतर सरकार चलाने वालों को पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है. खूंटी-पश्चिमी सिंहभूम सीमा पर एक बार फिर पनपे इस विवाद को देखते हुए पूर्व की घटनाओं में शामिल पत्थलगड़ी समर्थकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है. खुंटी में अब पत्थलगड़ी समर्थकों पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा. खूंटी के एसपी व डीसी की अनुशंसा पर होम डिपार्टमेंट ने अपनी मुहर लगा दी है. अभियोजन चलाने की स्वीकृति दे दी गई है. खुंटी डीसी ने खूंटी एसपी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए फरवरी माह में होम सेकरेटरी को अपनी अनुशंसा भेजकर पत्थलगड़ी के सभी आरोपितों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया था. अभियोजन स्वीकृति का यह मामला गृह विभाग में लंबित था.होम की स्वीकृति मिल जाने के बाद अब देशद्रोह की धारा 124-ए भादवि में अगर न्यायालय में आरोपितों पर दोष साबित हुआ तो आरोपितों को आजीवन कारावास या तीन साल की सजा हो सकती है.खूंटी के मुरहू, खूंटी व अड़की थाने में पत्थलगड़ी के मास्टरमाइंड, इनके समर्थकों पर देशद्रोह की धारा 124 (ए) भादवि के तहत प्राथमिकियां दर्ज हैं. पुलिस के सीनीयर अफसरों के सुरविजन में भी इनपर देशद्रोह की पुष्टि हो चुकी है. सीनीयर अफसरों के अदेश पर ही आइओ ने देशद्रोह की धारा में अभियोजन चलाने के लिए प्रस्ताव समर्पित किया था.आइपीसी की धारा 124-ए के तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिनपर देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप होता है.अगर कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है. ऐसी सामग्री का समर्थन करता है. राष्ट्रीय चिह्नों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने कोशिश करता है. अपने लिखित या मौखिक शब्दों या फिर चिह्नों या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नफरत फैलाने या फिर असंतोष जाहिर करता है. खूंटी के पत्थलगड़ी समर्थकों परसरकार के समानांतर सरकार चलाने,ग्राम सभा की गलत व्याख्या करने,सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने, संविधान की पांचवी अनुसूची की गलत व्याख्या कर ग्राम सभा को सरकार के विरुद्ध भड़काने, गांवों में पत्थलगड़ी कर उक्त क्षेत्रों में पुलिस-प्रशासन को जाने से रोकने, पत्थलगड़ी की आड़ में अफीम की खेती, नक्सल को मदद करने, अपना सिक्का चलाना, अपना बैंक खोलने की कोशिश करने, सरकार, सरकारी अधिकारी के कानूनन आदेश-निर्देश को नहीं मानने व विधि-व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का आरोप है. जिन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति मिली जॉन जुनास तिड़ू : पिता अनिद्रयस तिड़ू, कुरुंगा, अड़की, खूंटी. बलराम समद : पिता टोको समद, कुरुंगा, अड़की, खूंटी. मोगो सेबेयन बोदरा : पिता स्व. जोगो बोदरा, बाड़ीईकिर, अड़की, खूंटी. ठाकुर मुंडा : पिता स्व. सनिका मुंडा, ओमटों, मारंगहादा, खूंटी. पौलुस टुटी : पिता दसाय टुटी,, डेरा दशमफॉल, रांची. बेजनाथ पाहन : पिता स्व. बुधुवा पाहन, केवड़ा, मुरहू, खूंटी.