झारखंड:पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी, बीडीओ-सीओ देंगे पेंशन योजनाओं की स्वीकृति,पारा टीचरों का बनेगा कल्याण कोष,कैबिनेट ने दी मंजूरी

रांची: झारखंड गर्वमेंट ने पत्रकारों के लिए पत्रकार बीमा योजना को मंजूरी दे दी. इस योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा तीन वर्ष पूर्व प्रारंभ की गयी बीमा योजनाओं का लाभ राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिल सकेगा.सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी.पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन बीमा योजना की स्वीकृति दी गयी. झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा बीमा योजना के तहत लाने का निर्णय लिया गया है. इस पर लगने वाले प्रीमियम का भुगतान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जायेगा..प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपये वार्षिक तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि 12 रुपये वार्षिक का भुगतान झारखंड पत्रकार कल्याण कोष से किया जायेगा.पत्रकारों की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत आश्रित को दो लाख रुपये दिये जायेंगे.पत्रकार की एक्सीडेंट में मौत होने पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आश्रित को चार लाख रुपये दिये जायेंगे.एक्सीडेंट में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में पत्रकार को दो लाख रुपये मिलेंगे. एक्सीडेंट में आंशिक विकलांगता होने पर पत्रकार को एक लाख रुपया दिया जायेगा.इस योजना के तहत किसी पत्रकार की दुर्घटना में मौत होने पर दोनों योजनाओं की कुल चार लाख रुपये की राशि उनके आश्रित को मिल सकेगी.बीमा योजना की जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव सुनील वर्णवाल ने दी. कैबिनेट ने बुधवार को 22 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की.र झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली को संशोधित करते हुए निर्धारित लगान की दरों में बढ़ोतरी की गई है. यह बढ़ोतरी हर तीन साल पर होती है.राज्य में संचालित केंद्रीय और राज्यस्तरीय पेंशन योजनाओं के लिए नियमों में बदलाव किया गया है. कैबिनेट ने इसके लिए तैयार प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्णय लिया है कि ग्रामीण इलाकों में पेंशन की स्वीकृति बीडीओ लेवल से व टाउन एरिया में सीओ लेवल से दी जायेगी कैबिनेट के फैसले आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के सेवा की अधिकतम उम्र सीमा अब 62 वर्ष होगी.सरकारी विद्यालयों में कार्यरत पारा शिक्षक/बीआरपी/सीआरपी एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मियों के कल्याण के लिए कल्याण कोष के गठन की स्वीकृति दी गई.इसमें सरकार ने शुरुआती राशि 10 करोड़ रुपये देकर की है.इस राशि को फिक्स करने के बाद इससे प्राप्त ब्याज को इनके कल्याण पर खर्च किया जायेगा. इंजीनियर और डॉक्टर डिसमिस कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा के एक्स असिस्टेंट इंजीनियर आमोद कुमार को डिसमिस करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. आमोद कुमार को दहेज लेने के मामले में 10 साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा हुई है.रांची सदर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डॉ.प्रतीक कुमार को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.वे बगैर सूचना और अनुमति के लगातार अनुपस्थित चल रहे थे. एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जुगसलाई सीवरेज परियोजना एवं ड्रेनेज परियोजना को एकीकृत करते हुए 92.27 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गई.चतुर्थ झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 13 सितंबर 2019 को नवनिर्मित झारखंड विधानसभा के सेंट्रल हॉल के स्थान पर झारखंड विधानसभा के सभा वेश्म में आहूत किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखंड, रांची में निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर डॉ. एके बापुली को नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई.