धनबाद:वाहन कब्जा मामले में ढुल्लू की बेल पर सुनवाई,जमीन कब्जा केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर,नोटिस तामिला

धनबाद। किरण महतो के हाइवा व टीपर लूट के मामले में आरोपी बीजेपी के बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार कोई फैसला नहीं हो सका। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की कोर्ट में बेल पिटीशन पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में पुलिस से केस डायरी तलब की थी, लेकिन पुलिस ने केस डायरी नहीं दी। कोर्ट ने पुलिस को केस डायरी के लिए अगली तारीख 21 मार्च निर्धारित कर दी। यह भी पढ़ें:बीजेपी के बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो समेत आठ के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट में एफआइआर जमीन कब्जा करने के मामले में सुनवाई टली बरोरा थाना लोढ़ीडूमर में ओपी लाल के भतीजे की जमीन कब्जा करने, रंगदारी मांगने व पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई चल गयी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने उक्त याचिका को सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस अग्रिम जमानत याचिका पर 16 मार्च सुनवाई होगी। यह भी पढ़ें:ढुल्लू के खिलाफ एक्शन से बीजेपी गरम,सरकार के इशारे पर नंगा नाच कर रही पुलिस:दीपक प्रकाश दरिदा की आदिवासी जमीन हड़पने के मामले में एमएलए की खोज बरोरा पुलिस दरिदा गांव की आदिवासी जमीन हड़पने के मामले में ढुल्लू महतो को नोटिस तामिला कराने चिटाही स्थित उनके आवास तथा ऑफिस पहुंची। एमएलए घर में के मौजूद नहीं रहने के कारण नोटिस तामिला नहीं हो पाया। बिना नोटिस तामिला करायी ही पुलिस बैंरग लौट गयी। इस केस के आइओ एसडीपीओ बाघमारा नितिन खंडेलवाल हैं। बरोरा पुलिस स्टेशन के दो एएसआइ नोटिस तामिला कराने ढुल्लू के घर पहुंचे थे।एफआइआर में नामजद अन्य अभियुक्तों के घर पुलिस 41 ए के तहत नोटिस तामिला करायी है। मामले में एमएलए के अलावा बेहराकूदर के गोपाल महतो, चंडी सिंह, मुराइडीह बस्ती के युगल रवानी, टिंकू महतो, कमल महतो, बबलू महतो मामले में आरोपी हैं। ढुल्लू की अपील याचिका पर नहीं हुई बहस पुलिस कस्टडी से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता एमएलए ढुल्लू महतो की क्रिमिनल अपील याचिका पर शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की कोर्ट में सुनवाई हुई। ढुल्लू के वकील ने अपरिहार्य कारणों से बहस नहीं की। अब इस मामले में सुनवाई 31 मार्च को होगी। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की कोर्ट ने ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, रामेश्वर महतो, गंगा साव को नौ अक्तूबर 2019 को डेढ़-डेढ़ वर्ष कैद व नौ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी थी। कोर्ट ने सभी को सेशन कोर्ट में अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी थी।