नई दिल्ली:GST Council ने छोटे व्यापारियों को सालाना रिटर्न भरने से छूट दी, होटल इंडस्ट्री को टैक्स में राहत

नई दिल्ली: GST काउंसिल की 37 वीं बैठक शुक्रवार को गोवा की राजधानी पणजी में हुई. इस बैठक में ज्वेलरी,वैकिल और होटल इंडस्ट्री कोराहत देने का फैसला किया गया. कैफीन वाले पेय पदार्थों तथा रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे एवं वैगन पर जीएसटी टैक्स बढ़ाने का फैसला किया गया.जीएसटी की नई दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सिंपल जीएसटी रिटर्न लागू करने की डेडलाइन बढ़ाने की बात कही.दो करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न से छूट दी गयी है.इन कारोबारियों के लिए 2018-19 का जीएसटी रिटर्न भरना वैकल्पिक होगा ऐसे कारोबारी पिछले वित्त वर्ष का जीएसटी रिटर्न भरना चाहेंगे तो भरेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं भरेंगे. यह पूरी तरह उनकी मर्जी पर है. फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि स्लाइड फास्टनर पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12%, समुद्री ईंधन पर 18% से 5%, पत्थर वाले ग्राइंडर पर 12 से घटाकर 5% और सूखी इमली पर 5 फीसद से 0 कर दी गई है.भारत से बाहर निर्मित खास रक्षा सामग्री पर जीएसटी से छूट मिलेगी. जीएसटी काउंसिल की बैठक में होटल किराये में जीएसटी दरों को घटा दिया गया है.अब एक हजार रुपये से 7500 रुपये तक के होटल किराये पर 12 परसेंट जीएसटी लगेगा.7500 रुपये से ज्यादा के होटल किराये पर 18 परसेंट जीएसटी लगेगा.एक हजार रुपये से कम किराये वाले कमरों को जीएसटी समाप्त कर दिया गया है.वेयर हाउसिंग पर भी जीएसटी में छूट की घोषणा की गयी है. समुद्री नौकाओं का ईंधन,ग्राइंडर, इमली और हीरा,रूबी,पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य सस्ते रत्नों पर कर की दर घटाई है.कोल्ड ड्रिंक्स पर 18 परसेंट जीएसटी लगेगा.जीएसटी काउंसिल ने 1500 सीसी डीजल और 1200 सीसी की गाड़ियों पर 12 परसेंट सेस कम करने की अनुशंसा की है. पैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपेलीन की थैलियों और बोरियों पर 12 परसेंट जीएसटी लगाने का निर्णय हु्आ है.इंडिया में होने वाले अंडर-17 वर्ल्ड कप के लिए फीफा को सप्लाई किए जाने वाले गुड्स और सर्विस में जीएसटी में छूट की घोषणा की गई है. पेय पदार्थ कैफिनेटेड पर जीएसटी 18 परसेंट बढ़ाकर 28 परसेंटकर दिया गया है.बैठक में बिस्कुट पर दरें घटाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया.ऑटो पर जीएसटी घटाने पर विचार नहीं किया गया.रेलवे के वैगन और कोच पर जीएसटी पांच परसेंट से बढ़ाकर 12 परसेंट किया गया है.भारत में तैयार नहीं होने वाले कुछ खास डिफेंस गुड्स पर जीएसटी में छूट मिलेगी. 2024 तक इस श्रेणी में छूट मिलेगी.अब एरिएटेड (गैस वाले) पेय पदार्थों पर 18 परसेंट की जगह पर 28 परसेंट टैक्स लगेगा.इस पर 12 परसेंट का कंपनसेटरी सेस भी लगेगा.10-13 लोगों की क्षमता वाले पेट्रोल वाहनों पर कंपेनसेशन सेस में 1%, डीजल वाहनों पर 3% कटौती; इन वाहनों पर कंपेनसेशन सेस की दर अभी 15% है। आउटडोर केटरिंग पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% होगा.