धनबाद: झरिया पुनर्वास के तहत 23 छूटे हुए साइट्स पर रैयतों के सर्वेक्षण के लिए बैठक

धनबाद: झरिया पुनर्वास के तहत 23 छूटे हुए साइट्स पर रैयतों के सर्वेक्षण के लिए शनिवार को समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित की गयी. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संबंधित क्षेत्र के अंचल कार्यालयों में राजस्व कागजातों के आधार पर रैयतों का नाम एवम् उनके द्वारा धारित भूमि का रकबा प्राप्त कर सूची तैयार की जायेगी. इस सूची को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करते हुए रैयतों से दावा एवम् आपत्ति की मांग की जायेगी. जिनका नाम इस सूची में नहीं आया हो उनसे भूमि का विवरण एवम् रैयतों का नाम अलग से प्राप्त किए जाने की व्यवस्था अंचल कार्यालय में एवम् संबंधित क्षेत्र के महा प्रबंधक के कार्यालय में दी जायेगी. ऐसे सभी रैयतों से यह अपील भी की जाएगी कि एक तय तिथि के अंदर वह अपना दावा प्रस्तुत कर सकते है. जिसको सूचीबद्ध कर भारत सरकार को भेज दिया जायेगा ताकि रैयतों के पुनर्वास से सम्बन्धित पैकेज के निर्धारण में निर्णय लिया जा सके. एमपीएल निरसा के 200 मीटर की परिधि में दिनांक 10 जून से निषेधाज्ञा लागू धनबाद: एम पी एल, निरसा के 200 मीटर की परिधि में एसडीएम राज महेश्वरम ने दं.प्र.सं. की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की है.निषेधाज्ञा के जारी होने के उपरांत उपरोक्त क्षेत्र के 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी प्रकार का सभा का आयोजन करने, धरना प्रदर्शन करने, हरवे हथियार लेकर चलने एवं उसका प्रयोग करने, अकारण चहल कदमी करने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा. निषेधाज्ञा के अंतर्गत शवयात्रा, वैवाहिक समूह, अन्य कार्यों से पथ से जाने वाले व्यक्तियों, वाहनों पर यह प्रतिबंध प्रभावी नहीं माना जायेगा. इसी प्रकार सिखों के कृपाण धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं माना जायेगा.एसडीएम ने बताया कि एमपीएल के विस्थापितों एवम् राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने कतिपय मांगों को लेकर 10.06.2019 से एम पी एल की संपत्ति को क्षति पहुंचाने ,कर्मियों के साथ मार पीट किए जाने एवम् कम्पनी के कार्य को बंद किए जाने, कंपनी के गेट जाम किए जाने की संभावना है,जिससे विद्युत उत्पादन कार्य प्रभावित होने की प्रबल संभावना है तथा लोक परिशांति के भंग होने की प्रबल संभावना के कारण निषेधाज्ञा लागू की गई है.उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा अगले आदेश तक जारी रहेगी.