धनबाद: Gangs of Wasseypur के 'गैंगस्टर फहीम दो बेटे और तीन भांजे को तीन-तीन साल की सजा

रंगदारी मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला पांचों पहले से ही हैं अलग-अलग जेल में धनबाद: गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान एंड फैमिली पर कोर्ट का शिकंजा कस गया है. धनबाद कोर्ट ने फहीम खान के बेटा इकबाल खान, रज्जन खान, भांजा प्रिंस, गॉडवीन व बंटी खान को तीन साल कारावास की सजा सुनायी है. मामले में फहीम के चचेरे भाई इम्तियाज खान को भी सजा सुनायी गयी है. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन की कोर्ट ने नया बाजार के निवासी शोएब आलम से दस लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में पांचों के अलावा इनका सहयोगी इम्तियाज खान को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनायी है. पांचों पर तीन-तीन सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. पांचों पहले से ही अलग-अलग मामले तथा सीसीए के तहत जेल में हैं. पांचों अलग-अलग जेल में हैं. फहीम खान का बेटा इकबाल खान हजारीबाग एवं रज्जन खान धनबाद, भांजा बंटी खान गिरिडीह, प्रिंस खान पलामू और गोडविन खान रांची होटवार जेल में बंद है. आरोपियों को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए न्यायालय में सुनवाई के दौरान पेश किया गया. एक आरोपी इम्तियाज खान सशरीर कोर्ट में हाजिर हुआ. नया बाजार रमजान मंजिल में रहने वाले शोएब आलम ने बैंक मोड़ थाना में उक्त छह लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी थी. आरोप था कि वर्ष 2018 की सात फरवरी को उक्त सभी आरोपित ने सुबह दस बजे उनसे दस लाख रुपए रंगदारी की मांग की थी.वे लोग चाहते थे कि वे नया बाजार की पांच कट्ठा जमीन उन लोगों के नाम लिख दें. जमीन नहीं देने पर दस लाख रुपए रंगदारी की मांग की थी. विरोध किया तो पिस्तौल सटा कर जान से मारने की धमकी दी थी.आरोपितों ने भय से उनलोगों को 1.07 लाख रुपये दिया था. धमकी देते हुए उक्त लोगों ने पांच लाख रुपये और देने के लिए दो महीने का समय दिया था. पुलिस केस में वर्ष 2018 की 30 जून को इकबाल, रज्जन, प्रिंस, गाडविन, बंटी और इम्तियाज खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.