धनबाद: जाति बदलकर जमीन व मकान रजिस्ट्री की, छह के खिलाफ एफआइआर

सीएनटी से जमीन को गलत जाति बता कर बेच दी, जांच में पकड़ायी जालसाजी सेलर, परचेजर, गवाह व डीड राइटर के खिलाफ धनबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज धनबाद: कुर्मी की जमीन सीएनटी के अधीन आता है. सीएनटी की जमीन संबंधित जाति या सीएनटी में चिन्हत जाति ही खरीद सकते हैं. सीएनटी जमीन की खरीद-बिक्रि के लिए कई नियम बने हैं. बीसीसीएल टाउनशिप के शांति अपार्टमेंट में रहनेवाले जगदीश सिंह कुर्मी जाति के हैं लेकिन खुद को राजपूत जाति बताकर अपनी जमीन व मकान सीएनटी से बाहर के जाति के बेच दी है. मामला प्रकाश में आने के बाद धनबाद के सब रजिस्टार ने जगदीश सिंह समेत समेत छह लोगों के खिलाफ धनबाद थाने में धोखाधड़ी व जालसाजी की एफआइआर दर्ज करायी है.एफआइआर में विक्रेता बीबीसीएल टाउनशिप एरिया के शांति अपार्टमेंट के निवासी जगदीश सिंह, क्रेता नूतनडीह के तेज नारायण सिंह की पत्नी मालती देवी, पहचानकर्ता कुसुम विहार के जगदीश सिंह के पुत्र विवेक कुमार,गवाह कुसुम विहार के जगदीश सिंह के बेटा मनोज कुमार,कोऑपरेटिव कॉलोनी में आनंद क्लिनिक के नजदीक रहने वाले रवि शंकर शर्मा व डीड राइटर एडवोकेट आरबी सिंह को नेम्ड किया गया है. जगदीश सिंह पर आरोप है कि वह कुरमी जाति हैं, खुद को राजपूत बता जमीन- मकान बेचा है. जगदीश ने जमीन की रजिस्ट्री के दस्तावेज में अपनी जाति के बारे में गलत जानकारी दी है. यह निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 82 के आलोक में आपराधिक कार्य है.जगदीश सिंह ने सरायढेला मौजा में आठ डिसमिल जमीन और उस पर बना एकतल्ला मकान नूतनडीह की मालती देवी के नाम पर रजिस्ट्री की है. नूतनडीह को ऑपरेटिव कॉलोनी के मनोज कुमार उर्फ अभिषेक कुमार की पत्नी संजू देवी ने तत्कालीन निबंधन पदाधिकारी से शिकायत की थी कि जगदीश सिंह ने गलत जाति लिखा कर जमीन बेची है.संजू देवी ने उपायुक्त सह जिला निबंधक को जगदीश सिंह की जाति एवं निवास प्रमाणपत्र का छायाप्रति दी, जिसमें जगदीश सिंह की जाति कुर्मी लिखी है. निवास में पटना के बिहटा थाना का कंचनपुर गांव उल्लेख है. शिकायत के आलोक में उपायुक्त सह जिला निबंधक ने 13 दिसंबर 2017 और 23 मार्च 2018 को पटना के जिला दंडाधिकारी को पत्र भेज कर दोनों प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया. पटना के जिला कल्याण पदाधिकारी ने 17 मई 2018 को जगदीश सिंह का दोनों प्रमाण पत्र की रिपोर्ट दी थी.