धनबादः Ex CM बाबूलाल मरांडी चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के केस में बाइज्जत बरी

धनबादःएक्स सीएम बाबूलाल मरांडी को गुरुवार को धनबद कोटर् सेबरी राहत मिली है. वर्ष 2014 की लोक सभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की कोटर् ने बाबूलाल मरांडी, सबा अहमद समेत दस को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया. कोटर् ने 22 अगस्त को दोनोंपक्ष की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए पांच सितंबर की तारीख निर्धारित की थी. कोटर् ने बाबूलाल मरांडी और सबा अहमद की उपस्थिति में फैसला सुनाया. क्या है मामला एक्स सीएम बाबूलाल को वषर् 2014 की लोकसभा चुनाव के दौरान 10 अप्रैल को बाघमारा के पोलो ग्राउंड में जेवीएम कैंडिडेट डा सबा अहमद के पक्ष में को चुनावी सभा करनी थी.एसडीएम धनबाद ने दोपहर 12.30 से 3 बजे तक सभा की अनुमति दी थी. जिला प्रशासन की ओर से राम सुरेश पाठक जिला प्रशासन की ओर से उड़न दस्ता अधिकारी के रुप मे वहां तैनात थे.बाबूलाल का हेलीकॉप्टर तय समय के बाद शाम 3.50 बजे पोलो ग्राउंड में उतरा.आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए श्री पाठक ने बाबूलाल मरांडी, सबा अहमद, प्रमुख रविता देवी, शत्रुघ्न महतो , भीमलाल रवानी, राजू शर्मा, शमी शर्मा, नरेश कुमार, प्रकाश नोनिया, बबलू अंसारी के विरुद्ध बाघमारा थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या-94/14) दर्ज करवाई थी.