Air Pollutionके कारण दिल्ली-एनसीआर के स्कूल दो दिन बंद रहेंगें, 15 नवंबर तक लागू रहेगा ऑड-इवेन

नई दिल्ली: एयर पोल्युशनके चलते दिल्ली व एमसीआर के स्कूल 14 और 15 नवंबर को बंद रहेंगे.पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) अध्यक्ष डॉ. भूरेलाल ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय देव को पत्र लिखकर राजधानी के सभी स्कूलों को अगले दो दिन (14 व 15 नवम्बर) बंद रखने को कहा है. राजधानी में पोलुशनलेवल बुधवार को फिक आपातकालीन स्तर तक पहुंच गय है. इस कारण ईपीसीए ने सभी स्कूलों को दो दिनों तक बंद रखने का आदेश मुख्य सचिव को दिया है. डिप्टी सीएम नीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दो दिन स्कूल बंद रखने की जानकारी दी है.सिसोदिया ने अपने ट्वीट में कहा कि उत्तर भारत में पराली से प्रदूषण के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी प्राइवेट और निजी स्कूलों को बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बंद रखने का फैसला लिया है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी स्कूलों को बंद रखने का प्रशासन ने आदेश दे दिया है. ईपीसीए अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में कहा कि दिल्ली-एनसीआर में हॉट-मिक्स प्लांट्स और स्टोन-क्रशर पर लगे प्रतिबंध को भी 15 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। राजधानी में जितने उद्योग पीएनजी फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी बंद रखने का आदेश दिया गया है. उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि प्रदूषण के स्थानीय कारकों को रोकने के लिए सभी अन्य उपाय जारी रखें. पंद्रह दिनों के भीतर ईपीसीए ने प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखकर दूसरी बार स्कूल बंद करने का आदेश दिया है. दिल्ली-NCR में 15 नवंबर तक Odd Even Rule  दिल्ली में बुधवार से फिर ऑड-इवेन लागू हो गयी है जो 15 नवंबर तक लागू रहेगा. दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार, प्रकाश पर्व के चलते दिल्ली में 11 और 12 नवंबर तक इसमें छूट दी गई थी। इसके बाद बुधवार को फिर से दिल्ली में यह नियम लागू होंगे। बुधवार को ऑड नंबर की गाड़ियों को सड़कों पर निकलने. ऑर्ड इवेन रूल्स 13 नवंबर को ऑड नंबर का दिन तक हैगाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी संख्या ऑड यानी 1,3,5,7,9 है तो दिल्ली की सड़कों पर निकल सकते हैं.गाड़ीके नंबर प्लेट का आखिरी नंबर इवेन 2,4,6,8,0 नहीं होना चाहिए। यहां बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा चार नवंबर 2019 को शुरू किया गया .ऑड-इवेन राजधानी में तीसरी बार लागू किया गया है. इससे पहले 2016 में ये स्कीम दो बार लागू की जा चुकी है. पहली बार एक जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक लागू की गई थी.