धनबाद:बाघमारा बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो द्वारा पुलिस कस्टडी से वारंटी को छुड़ाने के मामले में कोर्ट का फैसला नौ अक्तूबर को

धनबाद:बाघमारा के बीजेपी एमएलए ढुल्लू महतो के पॉलिटकल फ्युचर का फैसला नौ अक्टूबर को होगा. कोर्ट ने ढुल्लू द्वारा पुलिस कस्टडी से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने के मामले में फैसले की तारीख नौ अक्टूबर निर्धारित की है. मामले की सुनवाई अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल के की कोर्ट में पूरी हो गई है. कोर्ट ने फैसले के लिए 9 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है. इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी है. दो वर्ष या दो वर्ष से अधिक सजा की स्थिति में भारतीय जन प्रतिनिधत्व कानून के अनुसार जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त हो जाती है.तत्काल चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है. यह है मामला बरोरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज एसआइ राम नारायण चौधरी ने एमएलए ढुल्लू समेत अन्य के खिलाफ कतरास थाना में कांड संख्या- 120/13 के तहत एफआइआर दर्ज करायी थी. एफआइआर में कहा गया है कि वर्ष 2013 की 12 मई को बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी श्री चौधरी वारंटी राजेश गुप्ता को उनके निश्चितपुर स्थित आवास से पकड़ लिया था. एमएलए ढुल्लू महतो को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे अपने समर्थकों के साथ आकर राजेश गुप्ता को छुड़ा कर ले गये. एमएलए व उनके समर्थकों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी की. थानेदार की वरदी फाड़ दी. थानेदार आरएन चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने एमएलए ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, रामेश्वर महतो, गंगा गुप्ता, बसंत शर्मा समेत अन्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व कस्टडी से वारंटी को जबरन मुक्त कराने, हमला करने, आग्नेयास्त्र छिनने की कोशिश करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. कोर्ट में जीआर नंबर- 2023/13 में सुनवाई पूरी हो चुकी है.नौ अक्टूबर को फैसला सुनाया जाना है.इन धाराओं में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है. अगर तन की सजा होती है तो एमएलए की सदस्यता समाप्च हो जायेगी.और वह चुनाव नहीं लड़ पायेंगे.