बिहार:कोर्ट ने पंडारक केस में बाहुबली एमएलए अनंत सिंह की रेगुलर बेल पिटीशन खारिज की

बाहुबली एमएलए अनंत सिंह

पटना:मोकामा के बाहुबली निर्दलीय एमएलए अनंत सिंह को कोर्ट से फिर एक झटका लगा है. विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने शनिवार को पंडारक केस में सुनवाई करते हुए अनंत सिंह की बेल पिटीशन खारिज कर दिया है. अनंत की ओर से विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में रेगुलर बेल पिटीशन दायर की गयी थी. अनंत के खिलाफ पंडारक पुलिस स्टेशन में चार माह पहले 15 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था.मामले में अनंत पर कुख्यात भोल सिंह व उनके भाईयों की मर्डर की साजिश रचने का आरोप है. डरक पुलिस लेमुआ के समीप मोहम्मद छोटू, गोलू और राजवीर नामक क्रिमिनलों को आर्म्स के साथ अरेस्ट की थी. पुलिस पूछताछ में क्रिमिनलों ने कहा था कि अनंत सिंह के निर्देश पर उनका गुर्गा विकास सिंह ने पंडारक निवासी भोला सिंह और मुकेश सिंह की मर्डर करने के लिए आर्म्स दिया था.जहानाबाद निवासी विकास पटना में एमएलए के सरकारी आवास पर रहता है. अनंत सिंह ने इसी मामले में कोर्ट में रेगुलर बेल पिटीशन दायर की थी.भागलपुर जेल में बेद एमएलए अनंत सिंह के खिलाफ शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में दो मामलों की सुनवाई हुई थी. पहला मामला सचिवालय पुलिस स्टेशन में वर्ष 2015 में दर्ज केस का है. एमएलए अनंत सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास पर पुलिस ने रेड कर इंसास रायफल, छह मैगजीन और विदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की थी.दूसरा मामला बाढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज केस के अनुसार पुलिस ने 10 अप्रैल 2004 को अनंत सिंह के पैतृक घर पर रेड की थी.पुलिस रेड के दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई थी.पुलिस अनंत के घर से एके-47 समेत अन्य सामान बरामद की थी.इन दोनों ही मामलों में उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है. पिछले दिनों कोर्ट नेअनंत को भागलपुर जेल के बदले बेउर जेल में रखने की अरजी खारिज कर दी थी.