धनबाद: कांग्रेस कैंडिडेट कीर्ति आजाद के पक्ष में बांटे जा रहे हैं बिना मुद्रक-प्रकाशक के नाम वाले पंपलेट, आचार संहिता उल्लंघन का मामला

धनबाद: धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस कैंडिडेट कीर्ति आजाद के पक्ष में बिना मुद्रक और प्रकाशक का नाम के पंपेलेट बांटे जा रहे हैं. कीर्ति के पक्ष में बांटे जा रहे दो पंपलेट में से किसी में मुंद्रक व प्रकाशक का नाम नहीं है. एक पंपलेट में ईवीएम के चित्र पर कीर्ति आजाद का क्रम अंकित है.पंपलेट में बिजली, पानी, स्वास्थ्य व यातायात जैसी समस्याओं से मुक्ति के लिए मजबूर नहीं मजबूत सांसद चुनने की अपली की गयी है. दूसरे पंपलेट में कीर्ति के साथ उनकी वाइफ पूनम आजाद की फोटो है, जो कोइछा फैलाकर लोगों से वोट अपील करती दिख रही हैं. पंफ्लेट के निचले हिस्से में निवेदक में कांग्रेस, झामुमो, झाविमो, राजद और एमसीसी लिखा है. आदर्श आचार संहिता 2019 के नियमों के तहत ऐसा कोई भी पोस्टर, इश्तेहार, पंफ्लेट या परिपत्र निकालना वर्जित है, जिसमें मुद्रक का नाम और पता अंकित ना हो.चुनाव आयोग के इस नियम के उल्लंघन पर सजा का भी प्रावधान है. नियम का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये जुर्माना या छह माह का कारावास या एक साथ दोनों सजाएं भुगतनी पड़ सकती हैं.चुनाव के दौरान प्रत्याशी द्वारा किए जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित है. आय-व्यय का जिम्मा व्यय कोषांग के हवाले है पंफ्लेट पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम होने से चुनाव आयोग यह पता कर सकता है कि इस मद में प्रत्याशी ने कितने रुपये खर्च किये.