झारखंड में बिहारियों को आरक्षण नहीं मिलेगा,हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

रांची।झारखंड में बिहार को लोगों को किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। झारखंड हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की दो जजों ने इस संबंध में सोमवार को अपना फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट का यह फैसला बिहार के सभी मूल निवासियों पर लागू होगी। हालांकि हाई कोर्ट के इस लार्जर बेंच के एक जज का आदेश इन दोनों जजों से अलग था। बिहार के रहने वाले रंजीत कुमार ने झारखंड पुलिस बहाली में आरक्षण का लाभ मांगा था। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि बिहारियों को झारखंड में आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा।हाई कोर्ट के फैसले के बाद लोगों में खलबली मच गई है। बिहार से वर्ष 2000 में अलग होकर बने नये झारखंड राज्य में आज भी बिहारियों की जनसंख्या ज्यादा है। ऐसे में हाई कोर्ट के इस फैसले से बड़े पैमाने पर बिहारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। हाई कोर्ट का यह फैसला एकीकृत बिहार के समय से ही झारखंड में रहने वाले बिहारियों के लिए भारी पड़ेगा।