बिहार: अब माता-पिता की सेवा नहीं करने वालों को जानी होगी जेल, बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला

पटना: बिहार कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार में रहने वाली संतान अगर अब मां-पिता की सेवा नहीं करेंगे तो उनको जेल की सजा हो सकती है. माता-पिता की कंपलेन मिलते ही ऐसी संतान पर कार्रवाई होगी. बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी,जिसमें कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी घटनाओं में शहीद बिहारी जवान के आश्रितों को बिहार सरकार ने नौकरी देने का फैसला लिया है. भागलपुर के शहीद रतन कुमार ठाकुर और बेगूसराय के पिंटू कुमार सिंह के आश्रितों को नौकरी दी जायेगी. कैबिनेट में स्वीकृत प्रस्ताव राइट टू सर्विस एक्ट में मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना को जगह मिली गुणवत्ता पूर्ण बीज के लिए 76.56 करोड़ रुपये स्वीकृत सुपौल में हाइड्रो पावर का एक्सटेंशन स्टेशन बनेगा,130 मेगावाट का होगा उत्पादन. डागमरा जल विद्युत परियोजना का एक्सटेंशन, कुल 11.68 करोड़ की स्वीकृत राज्य खाद्य आयोग के सदस्यों के आवास भत्ता में संशोधन, आवास भत्ता में वृद्धि बिहार नगर तथा निवेशन सेवा नियमावली 2019 की स्वीकृति भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुलनिर्माण 4 लेन नया ब्रिज,4 करोड़ की लागत से बनेगा