बिहार:पटना व आसपास एरिया में डीजल वाहनों पर 2021 से बैन, कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर

पटना: बिहार में राजधानी पटना व आसपास के इलाकों में डीजल से चलने वाली वाहनों पर रोक लगायी जायेगी. बिहार कैबिनेट की बुधवार को सीएम नीतिश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गई. बैठक में प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए पटना और उसके आसपास के इलाके में अप्रैल 2021 से डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जायेगा. पटना, खगौल, दानापुर, फुलवारीशरीफ सहित टाउन में डीजल से चलने वाले ऑटोटोरिक्शा, ई-रिक्शा, सीएनजी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, हलांकि इन इलाकों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा. कैबिनेट ने लघु जल संसाधन में कंट्रेक्ट पर दो सौ जूनियर डॉक्टरों की बहाली करने का निर्णय लिया है.कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत अगस्त तक आवेदन करने वाले लाभार्थियों को भी अप्रैल महीने से जोड़कर पेंशन का भुगतान पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंस मैनेजेंट सिस्टम) के द्वारा उनके एकाउंट में किया जायेगा. यह फैसला राज्य के लगभग 37 लाख बुजुर्गों के हित में है. पेंशन आवेदनों की जांच और भुगतान की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए राज्य स्तर से ही आवेदनों की स्वीकृति का फैसला किया गया है. कैबिनेट के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने मीडिया को बताया कि राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिए सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू की है. वैसे वृद्धजन जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती, वे इस योजना के लिए पात्र माने जायेंगे.योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धजन को 400 और 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 500 रुपये देने के प्रावधान हैं.अब तक पेंशन से जुड़े आवेदन जिला स्तर पर स्वीकृत होते थे. इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. अब पेंशन आवेदन राज्य स्तर पर स्वीकृत किए जायोंगे. पेंशन के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड या वोटर आइडी होना आवश्यक है. सरकार ने फैसला किया है कि आधार या मतदाता पहचान पत्र की वजह से कोई बुजुर्ग योजना से वंचित न रहे इसके लिए अभियान चलाकर आधार और मतदाता पहचान पत्र बनाने का फैसला हुआ है. 31 अगस्त 2019 तक आवेदन करने वाले बुजुर्गों को एक अप्रैल के हिसाब से जोड़कर पेंशन राशि दी जायेगी. 31 अगस्त 2019 के बाद प्रत्येक महीने 1-15 तारीख को प्राप्त आवेदन के लिए पूरे महीने का भुगतान देय होगा. 15 तारीख के बाद आने वाले आवेदनों को अगले महीने आवेदन स्वीकृति की तिथि से भुगतान किया जायेगा. स्वीकृत आवेदनों का प्रत्येक वर्ष बायोमीट्रिक से नवीकरण किया जायेगा. कैबिनेट ने पांचवे और छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन या पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि की है. पांचवे वेतनमान में काम करने वाले कर्मचारियों-पेंशनरों को अब 295 के स्थान पर 312 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जायेगा. छठे वेतनमान में काम करने वाले कर्मियों, पेंशनरों को 154 के स्थान पर 164 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. कैबिनेट के अन्य फैसले समाजवादी नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष त्रिपुरारी प्रसाद की जयंती हर वर्ष छह अक्टूबर को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की मंजूरी. मंत्रिमंडल ने लघु जल संसाधन विभाग में दो सौ इंजीनियरों की संविदा पर नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकृत . बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉ. की दोनों कंपनी के नुकसान की भरपाई के लिए 860 करोड़ मंजूर. कंट्रेक्ट पर नियुक्त आयुष डॉक्टरों को ऐलोपैथ डॉक्टरों के समान मानदेय के उपरांत टॉप-अप राशि देने का फैसला. पटना में सी-डैक की स्थापना के लिए सी-डैक पुणे को अनुदान के रूप में 65 करोड़ देने का फैसला. अनुसूचित जाति के 19 छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए 104.69 करोड़ रुपयों की मंजूरी.