धनबाद: भूखमरी के शिकार मुनीलाल का राशन कार्ड कैंसिल करने के दोषी अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी: सरयू राय

  • मिनिस्टर ने मुनीलाल प्रकरण की समीक्षा की
धनबाद: झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने बाघमारा प्रखंड के अंगारपथरा लोडिंग धौड़ा निवासी 85 वर्षीय मुनीलाल यादव का राशन कार्ड कैंसिल करने और राशन न मिलने के कारण उसके भुखमरी के कगार पर पहुंच जाने को गंभीरता से लिया है. मंत्री गुरुवार को धनबाद पहुंचकर जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. मंत्री ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की.उल्लेखनीय है कि Jharkhand High court ने मुनीलाल यादव का राशन कार्ड कैंसिल होने से उसके भूखमरी के कागार पर पहुंच जाने को पर बुधवार को संज्ञान लिया था. जस्टिस एचसी मिश्रा व जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट ने धनबाद के डीसी से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है. खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने धनबाद सर्किट हाउस में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सरयू राय ने कहा कि वर्ष 2017 में मुनीलाल का राशन कार्ड कैंसल कर दिया गया. इसके बाद से डीलर द्वारा उसे राशन नहीं दिया जा रहा है. यह बात सामने आ रही है कि मुनीलाल के अंगूठे का निशान घिस जाने के कारण बायोमेट्रिक मशीन से मैच नहीं खा रहा था. इस कारण राशन बंद कर दिया गया. मंत्री ने कहा कि किन परिस्थियों में मुनीलाल का राशन कार्ड कैंसिल किया गया, इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गयी है. जब राशन कार्ड कैंसिल कर दिया गया तो बायोमेट्रिक से अंगूठे का निशान मैच करने की बात कहां से आ रही है. मंत्री ने अधिकारियों से यह भी पूछा है कि बायोमेट्रिक मशीन में लाभुक के अंगूठे का निशान मैच नहीं करने पर राशन बंद करने को कोई आदेश है तो बतायें? उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठे का निशान मैच नहीं करने पर भी राशन बंद नहीं किया जा सकता है. इसके लिए ऑफलाइन व्यवस्था है. लाभुक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है.ओटीपी दिखाने पर डीलर को राशन देना होता है. उन्होंने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद राशन कार्ड रद करने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. झारखंड हाई कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के सवाल पर कहा कि डीसी धनबाद से रिपोर्ट मांगी गई है. वह हाई कोर्ट जवाब देंगे कि राशन बंद करने के लिए कौन अधिकारी-कर्मचारी जिम्मेवार हैं?