रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने देवघर डीसी और सीओ को रात बजे तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने चीफ सेकरटेरी को निर्देश देते हुए कहा है कि देवघर डीसी और मोहनपुर सीओ को रात आठ बजे तक उपस्थित करें। अन्यथा इन अफसरों के खिलाफ वारंट जारी किया जायेगा।
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देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री और मोहनपुर के सीओ को झारखंड उच्च न्यायालय ने आदेश की अवहेलना के मामले में आज ही रात 8 बजे तक उ. न्यायालय में हाज़िर होने को कहा है।
उ.न्यायालय ने मुख्य सचिव को आदेश का अनुपालन कराने वर्ना उन दोनों के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी करने की चेतावनी दी है।
— Babulal Marandi (@yourBabulal) June 3, 2022
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देवघर में जमीन से संबंधित एक मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने देवघर के मोहनपुर सीओ द्वारा लैंड पजेशन सर्टिफिकेट यानी एलपीसी जारी नहीं करने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने इस मामले में देवघर डीसी और सीओ को कोर्ट में फिजिकल उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट सभी दस्तावेज के साथ उपस्थित होने को कहा है। कोर्ट ने उक्त आदेश की कॉपी फैक्स के द्वारा झारखंड के चीफ सेकरटेरी को भेजने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चीफ सेकरटेरी कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराएं। अगर दोनों अफसर रात आठ बजे तक कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जायेगा।
सुनील कुमार शर्मा ने दायर की है याचिका
इस संबंध में सुनील कुमार शर्मा ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि देवघर जिले के मोहनपुर अंचल में उनकी 2100 वर्गफीट जमीन है। इस जमीन को वह बेचना चाहते हैं। जमीन बेचने के लिए उन्होंने वर्ष 2019 में मोहनपुर सीओ के पास आवेदन दिया है। सीओ से लैंड पॉजिशन रिपोर्ट ( एलपीसी) देने के लिए कई बार आवेदन दिया, लेकिन वहा एसलपीसी नहीं दे रहे हैं।सीओ ऑफिस से ससमय एलपीसी निर्गत नहीं होने के कारण जमीन नहीं बेच पा रहे थे। उन्हें जमीन की रजिस्ट्री कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद अपने अधिवक्ता लखन चंद्र राय के माध्यम से कोर्ट पहुंचे।