बिहार:15 साल पुराने कॉमर्शियल वैकिल नहीं चलेंगे, सात नवंबर से लागू होंगे आदेश

पटना:बिहार गर्वमेंट ने Air Pollution की बदतर स्थिति को देखते हुए 15 साल से अधिक पुराने गर्वमेंट व कॉमर्शियल वैकिलों के परिचालन पर रोक लगा दी है. Private Vehicles को प्रदूषण जांच कराना होगा. स्टेट गर्वमेंट ने ने प्रदूषण पर रोक के लिए और भी कई बड़े फैसले लिए हैं,सभी फैसले आगामी सात नवंबर से लागू हो जायेंगे. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को पर्यावरण संबंधी भीषण समस्या पर उच्चस्तरीय बैठक में ये निर्णय लिये गये. बैठक में बिहार में 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों पर रोक लगा दी गई.पटना और आसपास के इलाके में अब 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहन नहीं चलेंगे. 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहन को फिर से प्रदूषण से संबंधित फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा. चीफ सेकरेटरी दीपक कुमार ने ने बताया कि बड़ी संख्या में किरासन मिश्रित डीजल से वाहन चल रहे हैं. पटना में प्रदूषण की ये भी बड़ी वजह है। विशेष रूप से ऑटो रिक्शा और कुछ सिटी बसों में ऐसा हो रहा है. इसके लिए सख्ती से जांच अभियान चलाया जायेग. सीएम ने राज्य के सभी ईंट-भट्ठों की जांच कर यह देखने का भी आदेश दिया कि वे प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं.यह भी सुनिश्चित करना है कि शहर से कचरा उठाने वाले वाहन ढंककर ही डंपिंग यार्ड तक ले जायें. सीएम ने पुराने डीजी सेट को पूरी तरह से प्रतिबंधित किये जाने को सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया.बैठक में पुआल जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने का भी निर्णय लिया गया. किसानों को पुआल जलाने पर कृषि से संबंधित सब्सिडी नहीं दी जायेगी. फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए उसे जल-जीवन-हरियाली अभियान से जोडऩा होगा.